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नई दिल्ली,
जानलेवा गेम ब्लू व्हेल पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब इस गेम को खेलने और खिलाने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक, गूगल, याहू, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इंटरनेट से इसके लिंक्स हटाने के संबंध में जवाब मांगा है। इस मामले में हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी, जिसमें गूगल, याहू और फेसबुक को अपना जवाब सौंपना होगा कि ऑनलाइन ब्लू व्हेल गेम को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं।
इससे पहले केंद्र सरकार ने इंटरनेट के माध्यम से चलने वाले जानलेवा ब्लू व्हेल गेम पर सख्त चे्तावनी देते हुए इन्हें तुरंत बंद करने को कहा था। इस मामले में केंद्र सरकार आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के अंर्तगत फेसबुक, गूगल, याहू वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम और माइक्रोसॉफ्ट को नोटिस भेज चुकी है। जिसमें सरकार ने साफ-साफ कहा है कि इस गेम को हर अपने-अपने सोशल प्लेटफॉर्म से हटाएं जाए। अगर सरकार के आदेश को कोई नहीं मानता है तो उसपर सख्त कार्रवाई होगी।
बता दें कि यह जानलेवा गेम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए फैलाया जा रहा है। दुनियाभर में इस गेम के कारण करीब 150 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है। भा्रत में इस गेम के चलते केरल में दो, महाराष्ट्र में एक और इंदौर में एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली है।
जानकारी के मुताबिक, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर सोशल मीडिया के इस गेम को चलाकर बच्चों और युवाओं को बहकाते हैं। इस गेम के कुछ स्टेप्स के बाद इसे खेलने वाले आत्महत्या कर लेते हैं। गेम में 50 दिन के लिए खास टास्क दिए जाते हैं। और आखिरी स्टेप में खेलने वाले को सुसाइड के लिए उकसाया जाता है। हर टास्क पूरा होने पर प्लेयर को अपने हाथ पर एक कट लगाने के लिए कहा जाता है। जो आखिरी में व्हेल मछली की तरह बन जाती है।