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मुंबई धमाके के दोषी ताहिर-फिरोज को फांसी, अबू सलेम- करीमुल्लाह को उम्रकैद

अबु सलेम

मुंबई,

1993 मुंबई बम ब्लास्ट के दोषियों की सजा का एलान हो गया है। मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने इस अपराध में शामिल ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि अबु सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं हथियार सप्लाई करने के दोष में करीमुल्लाह शेख को उम्रकैद की सजा के साथ 2 लाख रूपये का जुर्माना लगा है। वहीं एक अन्य आरोपी रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है।

इससे पहले कोर्ट ने अबु सलेम और 5 आरोपियों को दोषी माना, जबकि मामले में सातवें आरोपी अब्दुल कय्यूम को पर्सनल बॉन्ड पर बरी कर दिया गया था। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने अबु सलेम, मुस्तफा डोसा, उसके भाई मोहम्मद डोसा, फिरोज अब्दुल राशिद और ताहिर मर्चेंट, करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था। मुस्तफा डोसा की इसी साल 28 जून को कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो चुकी है।

कोर्ट ने अबु सलेम को मुंबई ब्लास्ट की साजिश रचने का दोषी पाया था। अबू सलेम पर हमले में हथियार और विस्फोटक मुंबई में लाने दोष साबित हुआ है। सुनवाई के दौरान जज ने ये भी कहा था कि सरकारी पक्ष ने अपने आरोप साबित कर दिए हैं।

गौरतलब है कि 1993 मुंबई बम ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 12 मार्च 1993 को हुए इन 13 सिलसिलेवार धमाकों के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम सहित पांच लोगों को सजा सुनाई गई है।

 

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