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10 साल बाद सुलझी बेनजीर की मौत की गुत्थी, दो को सजा, पांच बरी, मुशर्रफ भगोड़ा साबित

 

फाइल फोटो

इस्लामाबाद, 

बेनजीर भुट्टो हत्‍या मामले पर आतंक निरोधी अदालत (ATC) की ओर से गुरुवार को फैसला सुनाया गया जिसमें दो आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। जबकि पांच आरोपियों को बरी कर दिया गया। साथ ही परवेज मुशर्रफ को फरार घोषित कर दिया गया है। बेनजीर भुट्टो की 27 दिसंबर 2007 में रावलपिंडी में नृशंस हत्या कर दी गई थी।

पाकिस्तान में दो बार प्रधानमंत्री रहीं बेनजीर भुट्टो की 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक चुनावी रैली के दौरान हत्या कर दी गई थी। हत्या के तत्काल बाद मामला दर्ज किया गया था जिसकी सुनवाई कल रावलपिंडी में खत्म हुई।

आतंकवाद विरोधी अदालत के न्यायाधीश असगर खान ने आज इस मामले में फैसले में रावलपिंडी के पूर्व सीपीओ सउद अजीत और रावल टाउन के पूर्व पुलिस अधीक्षक खुर्रम शहजाद को 17 साल जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने उन्हें पांच-पांच लाख रूपए का जुर्माना अदा करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया और मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित किया। उनकी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया गया है।

जब बेनजीर की हत्या की गई थी तब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और वह भी बेनजीर मामले में एक आरोपी थे। पांचों संदिग्धों के खिलाफ मुख्य सुनवाई जनवरी 2008 में शुरू हुई जबकि मुशर्रफ, अजीज तथा शहजाद के खिलाफ सुनवाई फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नई जांच के बाद 2009 में शुरू की गई। इस अवधि में आठ अलग अलग न्यायाधीशों ने मामले की सुनवाई की जिन्हें विभिन्न कारणों से बदला भी गया।

गौरतलब है कि पाकिस्‍तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में एक चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान का एक बड़ा तबका उन्हें भ्रष्टाचारी के तौर पर देखने लगा था और बाद में भ्रष्‍टाचार का दोषी ठहराए जाने के बाद बेनजीर ने 1999 में पाकिस्तान छोड़ दिया। वे दुबई में रहने लगीं। लेकिन पाकिस्तान की सैनिक सरकार ने बेनजीर पर लगे विभिन्न आरोपों की जांच में उन्हें निर्दोष पाया जिसके बाद वे 18 अक्टूबर 2007 में पाकिस्तान वापस आ गईं थीं। इसके कुछ दिनों बाद 27 दिसंबर 2007 को एक चुनाव रैली के बाद उनकी हत्या कर दी गई।

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