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तेजाब कांड में शहाबुद्दीन को झटका, HC ने बरकरार रखी उम्रकैद की सजा

फाइल फोटो

पटना,  

बिहार के चर्चित सिवान तेजाब कांड मामले में पटना हाईकोर्ट ने शहाबुद्दीन को तगड़ा झटका देते हुए उसे मिली उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। इस केस में शहाबुद्दीन के साथ 3 और लोग दोषी हैं। शहाबुद्दीन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। शहाबुद्दीन ने सीवान की स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 30 जून 2017 को ही सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीवान की स्पेशल कोर्ट ने 11 दिसंबर 2015 को शहाबुद्दीन के साथ राजकुमार साह, मुन्ना मियां एवं शेख असलम को भी उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

गौरतलब है कि 16 अगस्त 2004 को सिवान के व्यवसायी चंदा बाबू के दो पुत्रों गिरीश राज उर्फ निक्कू व सतीश राज उर्फ सोनू का अपहरण कर लिया गया और तेजाब से नहलाकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उनकी लाश को टूकड़े-टूकड़े कर के फेंक दिया गया था। इस अपराध का आरोप शहाबुद्दीन और उसके लोगों पर आरोप लगा था।

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